मध्य प्रदेश
08 Apr, 2026

हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस सुलेमान की सजा पर लगाई रोक

मप्र हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के पूर्व प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान की अवमानना में सुनाई गई दो महीने की सजा पर रोक लगा दी है।

इंदौर, 08 अप्रैल 2026।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने स्वास्थ्य विभाग के पूर्व प्रमुख सचिव और पूर्व आईएएस अधिकारी मोहम्मद सुलेमान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अवमानना मामले में सुनाई गई दो महीने की सजा पर रोक लगा दी है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान यह अंतरिम आदेश जारी किया।

पूर्व आईएएस अधिकारी सुलेमान ने सजा के खिलाफ अवमानना अपील दाखिल की थी। उनके वकील ने अदालत को बताया कि उन्हें अवमानना कार्यवाही का कोई नोटिस नहीं मिला और न ही किसी आदेश की जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस मूल आदेश का उल्लंघन करने का आरोप है, उस पर पहले ही रिट अपील में चुनौती दी जा चुकी है और स्थगन आदेश भी प्राप्त हो चुका है।

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान से सुनने के बाद कोर्ट ने 16 मार्च 2026 को पारित सजा आदेश के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। अदालत ने विपक्षी पक्ष अशोक कुमार पाडेयार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। इस अंतरिम फैसले से पूर्व आईएएस अधिकारी सुलेमान को फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है और वह अपने कानूनी अधिकारों का पालन कर सकेंगे।

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