अपराध
01 Jun, 2026

52 ग्राम चिट्टा तस्करी मामले में दो दोषी करार, रोहड़ू के आरोपी को 4 साल की सजा

रोहड़ू में 52.16 ग्राम हेरोइन बरामदगी से जुड़े मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए एक को चार साल की कठोर सजा और दूसरे को अलग-अलग अवधि के कारावास की सजा सुनाई है।

शिमला, 01 जून ।

शिमला जिले के रोहड़ू क्षेत्र में लगभग 52.16 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) की बरामदगी और तस्करी से जुड़े मामले में विशेष न्यायाधीश रोहड़ू की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

यह मामला 17 जुलाई 2022 को थाना रोहड़ू में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस ने जांच के दौरान हेरोइन की बड़ी मात्रा बरामद की थी और दो लोगों को आरोपी बनाया गया था।

अदालत ने गगन भूषण (37), निवासी गांव बिजोरी, तहसील रोहड़ू को दोषी पाते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

इसी मामले में सह-आरोपी मनदीपा (26), निवासी तहसील जुब्बल को भी दोषी ठहराया गया है। उसे एक माह 15 दिन के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना न देने पर सात दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

पुलिस के अनुसार जांच तत्कालीन अन्वेषण अधिकारी एएसआई राकेश कुमार द्वारा की गई थी। साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी माना। मामले में पुलिस और अभियोजन पक्ष के समन्वित प्रयासों को महत्वपूर्ण माना गया है।

एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में शामिल लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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