नई दिल्ली, 01 जून ।
सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड में कराने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि परीक्षा को सीबीटी मोड में कराने का कोई औचित्य नहीं है।
जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस स्तर पर परीक्षा को कंप्यूटर आधारित मोड में बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) पहले से ही परीक्षा रद्द होने के बाद कई चुनौतियों का सामना कर रही है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले को आगे विचार के लिए 27 जुलाई की तारीख पर सूचीबद्ध कर दिया। याचिका में मांग की गई थी कि पुनर्परीक्षा को पारंपरिक पेन-एंड-पेपर मोड के बजाय सीबीटी मोड में कराया जाए, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया।











