न्यायपालिका
16 May, 2026

जोधपुर में राजस्व मंडल और डीआरटी मामले पर हाईकोर्ट के अहम निर्देश

राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राजस्व मंडल की कार्यवाही और डीआरटी स्थापना से जुड़े मामलों में याचिका पर आपत्ति खारिज करते हुए राज्य सरकार और केंद्र को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।

जोधपुर, 16 मई।

राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राजस्व मंडल से जुड़े जनहित याचिका विवाद में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की याचिका को पोषणीय नहीं मानकर खारिज करने की आपत्ति को अस्वीकार करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि पूर्व आदेशों के अनुपालन के चलते मामले में प्रारंभिक आपत्ति पर विचार आवश्यक नहीं रह गया है।

अदालत ने कहा कि खंडपीठ के 15 मई 2023 के आदेश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2023 से जोधपुर में राजस्व मंडल की एकल पीठ की मासिक पांच दिन की न्यायिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है, इसलिए प्रस्तुत आपत्ति पर अलग से विचार की आवश्यकता नहीं है।

इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी निर्देश दिए कि यदि जोधपुर डिवीजन में राजस्व मंडल के खंडपीठ मामलों की संख्या बढ़ती है तो यहां खंडपीठ की न्यायिक कार्यवाही चल पीठ के रूप में भी संचालित की जाएगी, जिससे मामलों के निस्तारण में सुविधा बनी रहे।

साथ ही न्यायालय ने जोधपुर में ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना को लेकर भारत सरकार से आगामी 15 जुलाई तक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया है, ताकि इस संबंध में आगे की कार्रवाई तय की जा सके।

राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से दलील दी गई कि खंडपीठ ने पहले ही सभी पक्षों की सुनवाई के बाद राजस्व मंडल को जोधपुर डिवीजन में चल पीठ और एकल पीठ की नियमित कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए थे, जिनका पालन राज्य सरकार ने जुलाई 2023 में कर दिया था।

यह भी कहा गया कि रेवेन्यू बार एसोसिएशन द्वारा 15 मई 2023 के आदेश को वापस लेने के लिए दिया गया प्रार्थना पत्र बहस के दौरान जोर न दिए जाने के कारण खारिज हो गया था, इसलिए उनकी आपत्ति स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

एसोसिएशन ने यह भी मांग रखी कि जोधपुर में राजस्व मंडल की चल पीठ के साथ-साथ खंडपीठ की कार्यवाही भी नियमित रूप से शुरू की जाए, जिससे लंबित मामलों का दबाव कम हो सके।

रेवेन्यू बार एसोसिएशन की ओर से यह तर्क दिया गया कि जयपुर में इसी तरह की मांग पहले ही खारिज की जा चुकी है, इसलिए वर्तमान याचिका को भी खारिज किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार ने अदालत को अवगत कराया कि आवश्यकता पड़ने पर जोधपुर में राजस्व मंडल की खंडपीठ कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी, जबकि भारत सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना को लेकर शीघ्र हलफनामा दाखिल किया जाएगा।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिका में केवल चल पीठ और एकल पीठ की कार्यवाही की मांग है, जिसे पहले ही राज्य सरकार द्वारा लागू किया जा चुका है और आदेश को चुनौती न दिए जाने के कारण पोषणीयता संबंधी आपत्ति स्वीकार नहीं की जा सकती।

इसके साथ ही न्यायालय ने जोधपुर में ऋण वसूली मामलों को देखते हुए भारत सरकार को 15 जुलाई तक डीआरटी स्थापना पर हलफनामा दाखिल करने का अंतिम निर्देश भी दिया है।

|
आज का राशिफल

इस सप्ताह आपके लिए अनुकूल समय है। पेशेवर मोर्चे पर सफलता मिलने के योग हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी सुकून और संतोष रहेगा।
भाग्यशाली रंग: लाल
भाग्यशाली अंक: 9
मंत्र: "ॐ हं राम रामाय नमः"

आज का मौसम

भोपाल

29° / 41°

SUNNY

ट्रेंडिंग न्यूज़