सरकार व नीतियाँ
29 Apr, 2026

केंद्र सरकार ने वाहन नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया, ईंधन वर्गीकरण में बड़े बदलाव का प्रस्ताव

केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन का मसौदा जारी करते हुए हाइड्रोजन ईंधन वर्गीकरण, वाहन भार सीमा और जैव ईंधन मानकों में महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए हैं।

नई दिल्ली, 29 अप्रैल।

केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन से संबंधित एक ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की है, जिसमें वाहन उत्सर्जन मानकों और तकनीकी अनुमोदन से जुड़े ईंधन वर्गीकरण में व्यापक बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। यह कदम बढ़ते जैव ईंधन उपयोग और उच्च एथेनॉल मिश्रण लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

प्रस्तावित बदलावों के अनुसार हाइड्रोजन ईंधन की श्रेणी को पुनर्गठित किया गया है, जिसमें इसे हाइड्रोजन और संपीड़ित प्राकृतिक गैस के संयुक्त रूप में परिभाषित करने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही कुछ श्रेणियों में वाहनों के अधिकतम अनुमेय वजन को 3000 किलोग्राम से बढ़ाकर 3500 किलोग्राम करने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि ई20 ईंधन मानकों के अनुरूप व्यवस्था तैयार की जा सके।

इसी क्रम में जैव ईंधन से जुड़े तकनीकी प्रावधानों में भी बदलाव सुझाए गए हैं, जिसके तहत बी10 के स्थान पर बी100 स्तर तक के मानक को अपनाने की बात कही गई है। साथ ही वाहन उत्सर्जन परीक्षण प्रणाली और तकनीकी शब्दावली को अधिक एकीकृत और मानकीकृत बनाने पर जोर दिया गया है, ताकि परीक्षण प्रक्रिया अधिक सटीक और समान हो सके।

सरकार का यह प्रस्ताव परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने, उत्सर्जन नियंत्रण को मजबूत करने और भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं के अनुसार ढांचे को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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