सरकार व नीतियाँ
12 May, 2026

साइबर अपराध पर बड़ा वार, म्यूल खातों पर लगेगी लगाम

देश में साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और आरबीआई इनोवेशन हब के बीच समझौता हुआ है, जिससे म्यूल खातों की पहचान और नियंत्रण मजबूत होगा।

नई दिल्ली, 12 मई।

देश में साइबर अपराध पर लगाम लगाने और बैंकिंग प्रणाली में म्यूल खातों के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब के बीच इस दिशा में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इस समझौते का उद्देश्य डिजिटल वित्तीय तंत्र में बढ़ते साइबर धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए खुफिया जानकारी साझा करना, विश्लेषणात्मक सहयोग बढ़ाना और परिचालन समन्वय को मजबूत करना है, ताकि संदिग्ध गतिविधियों की पहचान समय रहते की जा सके और उन्हें रोका जा सके।

सरकारी बयान के अनुसार, यह पहल म्यूल खातों पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगी, जो साइबर अपराधों में धन के स्थानांतरण के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस सहयोग के तहत संदिग्ध खातों से जुड़ी जानकारी साझा कर बैंकों की सुरक्षा प्रणाली को अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा।

इस मौके पर गृह मंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि सरकार साइबर सुरक्षित भारत के लक्ष्य की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि म्यूल खाते साइबर अपराधों को रोकने में बड़ी चुनौती हैं और नई तकनीक के माध्यम से इन पर नियंत्रण आवश्यक है।

इस समझौते के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियों का उपयोग कर संदिग्ध खातों की पहचान की जाएगी। इससे छिपे हुए म्यूल खातों का तेजी से पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने में मदद मिलेगी। इसके लिए विकसित की गई तकनीक का उपयोग बैंकों की मौजूदा धोखाधड़ी पहचान प्रणाली को और मजबूत बनाने में किया जाएगा।

अधिकारियों के अनुसार, यह पहल डिजिटल भुगतान प्रणाली में सुरक्षा बढ़ाने और साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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