सरकार व नीतियाँ
06 May, 2026

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में 10 नए जजों की सिफारिश, कॉलेजियम का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में 10 और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी देकर न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने का कदम उठाया है।

नई दिल्ली, 06 मई।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायिक नियुक्तियों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई कॉलेजियम बैठक में लिया गया।

कॉलेजियम द्वारा स्वीकृत नामों में मोनिका छिब्बर शर्मा, हरमीत सिंह देओल, पूजा चोपड़ा, सुनीश बिंदलिश, नवदीप सिंह, दिव्या शर्मा, रविंदर मलिक, प्रविंद्र सिंह चौहान, राजेश गौर और मिंदरजीत यादव शामिल हैं। यह उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

लंबे समय से इस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने की मांग की जा रही थी। ऐसे में कॉलेजियम का यह निर्णय न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है।

इसके अतिरिक्त कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में भी तीन न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इनमें सुनीथा गांधीम, अलापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतलापुडी के नाम शामिल हैं।

कॉलेजियम की मंजूरी के बाद अब इन सभी नामों को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्र की स्वीकृति और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के उपरांत इन नियुक्तियों की औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।

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