श्रीनगर, 08 जून।
नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के अंतर्गत श्रीनगर पुलिस ने मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ एक बड़ी और निर्णायक कार्रवाई की है। पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए दो कुख्यात तस्करों की लगभग 4 करोड़ रुपये की अवैध रूप से अर्जित अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है।
संगम पुलिस स्टेशन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गुलाम मोहम्मद डार (पुत्र गुलाम अहमद डार) की लगभग 3 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। इस कार्रवाई में एक आवासीय मकान, खाली पड़ी जमीन और कई व्यावसायिक दुकानें शामिल हैं। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि ये सभी संपत्तियां मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त अवैध धन के माध्यम से खड़ी की गई थीं। यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत एफआईआर संख्या 14/2026 के संदर्भ में की गई।
एक अन्य मामले में, नौहट्टा पुलिस स्टेशन ने मोहम्मद शफी शेख (पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद सुभान शेख) की लगभग 1 करोड़ रुपये की आवासीय संपत्ति को जब्त किया है। यह कार्रवाई एफआईआर संख्या 09/2018 के तहत की गई। पुलिस के अनुसार, तस्करों द्वारा ड्रग्स के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति को छिपाने, हस्तांतरित करने या बेचने के प्रयासों को विफल करने के उद्देश्य से यह कुर्की की गई है। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से तस्करों के नेटवर्क में हड़कंप मच गया है।














