कोलकाता, 11 जून।
त्रिपुरा के खोवाई जिला न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर से सांसद एवं तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को 2021 के एक मामले में व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अदालत ने उन्हें 22 जून को पेश होने के लिए समन जारी किया है।
यह मामला 2021 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के बाद दर्ज एक शिकायत और उससे जुड़ी कथित राजनीतिक घटनाओं से संबंधित बताया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट दाखिल किए जाने पर अदालत ने आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की है।
सूत्रों के अनुसार, समन की तामील सामान्य प्रक्रिया से पूरी न हो पाने पर अदालत ने विशेष व्यवस्था अपनाने का निर्देश दिया। इसके तहत बेलिफ की सहायता से समन पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की गई।
निर्देश के तहत अलीपुर कोर्ट से जुड़े बेलिफ को यह जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद कोलकाता पुलिस को भी इस कार्रवाई से अवगत कराया गया। बुधवार को बेलिफ पुलिस की मौजूदगी में उस पते पर पहुंचे, जो अभिषेक बनर्जी से जुड़ा बताया जाता है।
सूत्रों के अनुसार, पहले समन सीधे सौंपने का प्रयास किया गया, लेकिन अंततः संबंधित पते पर मौजूद स्टाफ सदस्य ने दस्तावेज स्वीकार कर लिए, जिसके बाद समन की तामील पूरी मानी गई।
इस मामले की अगली सुनवाई 22 जून को तय की गई है, जिसमें अदालत ने अभिषेक बनर्जी की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य की है। यदि वे अदालत में पेश होते हैं, तो आगे की कानूनी कार्यवाही और आरोपों पर सुनवाई आगे बढ़ेगी।
रिपोर्टों के मुताबिक, यह मामला 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद दर्ज शिकायत से जुड़ा है, जो खोवाई पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसके आधार पर अदालत ने समन जारी किया है।











