अशोकनगर, 11 जून।
प्रदेश में कृषि व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने और किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। इसी क्रम में अशोकनगर सहित पूरे मध्य प्रदेश में सूचना दाता प्रोत्साहन योजना लागू कर दी गई है, जिसके तहत खाद की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और नकली उर्वरक की जानकारी देने पर 1,000 रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की इस योजना का उद्देश्य खाद वितरण व्यवस्था में अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। योजना के तहत कोई भी सजग नागरिक अवैध उर्वरक बिक्री, भंडारण या नकली खाद से जुड़ी सही सूचना देकर प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकता है।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और उसकी अनुमति के बिना किसी भी स्तर पर उसका नाम उजागर नहीं किया जाएगा।
उप संचालक कृषि अमित भदौरिया के अनुसार योजना का मुख्य लक्ष्य खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाना और किसानों को सही दाम पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराना है।
इस योजना के तहत जिन मामलों पर इनाम दिया जाएगा उनमें बिना लाइसेंस खाद का विक्रय या निर्माण, निर्धारित सीमा से अधिक भंडारण, तय कीमत से अधिक दाम पर बिक्री, नकली या मिलावटी उर्वरक का निर्माण व वितरण, सरकारी अनुदान वाले उर्वरक का अनधिकृत उपयोग तथा बिना अनुमति परिवहन जैसे अपराध शामिल हैं।
शिकायत दर्ज करने के लिए नागरिक सीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155253 पर कॉल कर सकते हैं और अवैध गतिविधि से जुड़ी जानकारी जैसे स्थान, समय और संबंधित व्यक्ति की सूचना दे सकते हैं। यदि संभव हो तो फोटो, वीडियो या दस्तावेज भी साक्ष्य के रूप में दिए जा सकते हैं।
प्राप्त सूचना को संबंधित जिले के कलेक्टर तक पहुंचाया जाएगा, जिसके बाद जांच दल गठित कर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि सीधे शिकायतकर्ता के बैंक खाते में भेजी जाएगी।










