न्यायपालिका
16 Jul, 2026

भरत भूषण तिवारी मुठभेड़ मामले में चार अधिकारियों के बयान दर्ज

भरत भूषण तिवारी मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच के दौरान चार पुलिस अधिकारियों ने आयोग के समक्ष बयान दर्ज कराए, जबकि पुलिस ने डिजिटल साक्ष्य हटाने के दावों का खंडन किया।

पटना, 16 जुलाई।

भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौंटी गांव में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी मुठभेड़ प्रकरण की न्यायिक जांच गुरुवार को आगे बढ़ी। इस दौरान चार पुलिस अधिकारियों ने न्यायिक जांच आयोग के समक्ष उपस्थित होकर घटना से जुड़े तथ्यों पर अपने बयान दर्ज कराए।

आयोग के समक्ष जगदीशपुर के तत्कालीन डीएसपी राजेश कुमार शर्मा, शाहपुर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकार, विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के दारोगा विकास कुमार तथा इंस्पेक्टर एवं अनुसंधान पदाधिकारी संजीव कुमार ने अपना पक्ष रखा। अधिकारियों ने आयोग की ओर से पूछे गए विभिन्न सवालों के जवाब भी दिए।

आयोग इस पूरे मामले में घटनाक्रम, परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों की विस्तृत पड़ताल कर रहा है। हालांकि शाहपुर थाना के दारोगा हरिचन्द्र कुमार किसी कारण से आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। आयोग के सचिव सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि गवाही की प्रक्रिया शुक्रवार को भी जारी रहेगी और करीब दस गवाहों के बयान दर्ज होने की संभावना है।

इस मामले में आयोग ने एसडीओ, डीएसपी सहित कुल 15 पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को समन जारी किया है। जांच के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मियों से क्रमवार पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना से जुड़े सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके। आयोग दस्तावेजों, उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगा।

इससे पहले 15 जुलाई तक पीड़ित पक्ष की ओर से भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी, पिता काशी नाथ तिवारी, भाई चंदन तिवारी और भाभी सुमन देवी सहित नौ लोगों के बयान आयोग के समक्ष दर्ज किए जा चुके हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि शेष गवाहों की गवाही दूसरे चरण में दर्ज की जाएगी। सभी पक्षों के बयान और साक्ष्यों के अध्ययन के बाद रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी।

उधर, भोजपुर पुलिस ने मामले से जुड़े फेसबुक अकाउंट के महत्वपूर्ण वीडियो हटाए जाने संबंधी वायरल दावों का खंडन किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों पर प्रसारित किए जा रहे ऐसे दावे भ्रामक और निराधार हैं।

पुलिस के अनुसार, निष्पक्ष जांच और डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने के उद्देश्य से संबंधित फेसबुक अकाउंट को संरक्षित रखने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित नोडल प्राधिकारी को अनुरोध भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है।

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