भोपाल, 13 मई।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर सख्ती बढ़ाते हुए पटाखों के उपयोग से जुड़े नए और कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब शादी-बारात, सामाजिक कार्यक्रमों या किसी भी उत्सव में पटाखों का उपयोग करने के लिए संबंधित जिले के कलेक्टर की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
आदेश के अनुसार बिना अनुमति किसी भी प्रकार के पटाखों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह कदम बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जहां अनुमति दी जाएगी, वहां केवल पर्यावरण अनुकूल ग्रीन पटाखों का ही उपयोग किया जा सकेगा। साथ ही पटाखे जलाने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन भी अनिवार्य रहेगा, जिसमें सामान्यतः रात 8 बजे से 10 बजे तक का समय शामिल होगा।
इसके अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता मध्यम या खराब श्रेणी में होगी, वहां और अधिक सख्ती लागू की जाएगी तथा अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि उत्सवों की खुशी पर्यावरण और जनस्वास्थ्य की कीमत पर नहीं मनाई जा सकती।
जिला प्रशासन को पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ समन्वय कर आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।











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