श्रीनगर, 14 मई।
जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा की विशेष अपराध शाखा कश्मीर ने भूमि धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में कार्रवाई करते हुए श्रीनगर और बडगाम जिलों के विभिन्न इलाकों में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई प्राथमिकी संख्या 06/2026 के तहत दर्ज मामले के संबंध में की गई है।
अधिकारियों के अनुसार, हमहामा बडगाम के एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई लिखित शिकायत के आधार पर आरपीसी की धारा 420, 468 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि श्रीनगर के सोलिना निवासी तारिक अहमद सोफी ने नारकारा क्षेत्र में भूमि बिक्री का झांसा देकर शिकायतकर्ता से लाखों रुपये की ठगी की।
जांच के दौरान अपराध शाखा ने प्रारंभिक रूप से पाया कि गुलाम अहमद सोफी के पुत्र और तुलसी बाग श्रीनगर निवासी तारिक अहमद सोफी ने बडगाम के यूनानी अस्पताल के पास नारकारा निवासी मोहम्मद अब्दुल्ला वानी के पुत्र तारिक अहमद वानी के साथ मिलकर तत्कालीन पटवारी की सहायता से जाली दस्तावेज तैयार किए और उनका उपयोग कथित धोखाधड़ी वाले भूमि सौदे में किया।
जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपी भूमि दलालों ने शिकायतकर्ता को धोखा देने तथा लेनदेन से प्राप्त धन के दुरुपयोग के उद्देश्य से आपराधिक साजिश रची थी।
जांच आगे बढ़ाते हुए संबंधित साक्ष्यों और आपत्तिजनक सामग्री को एकत्र करने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की मौजूदगी में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान संचालित किया गया।





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