उज्जैन, 08 अप्रैल 2026।
उज्जैन जिले के शिक्षा विभाग में राज्य सरकार के नए आदेश के बाद उत्साह और हलचल देखने को मिल रही है। आदेश के अनुसार, जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उन्हें और जिन शिक्षकों ने 1 जुलाई 2023 को सेवानिवृत्त होते समय 35 वर्ष की सेवा पूरी की थी, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा, वर्तमान में कार्यरत ऐसे शिक्षक जिनकी सेवावधि 1 जुलाई 2026 को 35 वर्ष पूर्ण होगी, वे भी लाभान्वित होंगे। जिले में इस फैसले से लगभग 200 शिक्षक लाभान्वित होंगे।
प्रभारी जिला शिक्षाधिकारी महेंद्र खत्री ने बताया कि स्कूली शिक्षा विभाग, भोपाल से 1 अप्रैल को आदेश प्राप्त हो गया है। आदेश में सहायक शिक्षक, शिक्षक और नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं, जिन्हें 35 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। यह वेतनमान 1 जुलाई 2023 से प्रभावी माना जाएगा।
उन्होंने बताया कि पूर्व में 3 सितंबर 2005, 26 अप्रैल 2017 और 25 अक्टूबर 2017 को जारी आदेशों के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया गया था। अब 35 वर्ष सेवा पूर्ण होने पर चतुर्थ वेतनमान की स्वीकृति दी जाएगी। जिले के सभी विकासखंड कार्यालयों से आवश्यक जानकारी मंगवाई गई है और पात्र शिक्षकों को इस क्रमोन्नति का लाभ 1 जुलाई 2023 से दिया जाएगा। सेवानिवृत्त शिक्षकों के मामले में राशि उनके खाते में पीएफ और पेंशन बढ़ोतरी सहित जमा कर दी जाएगी।
वेतनमान इस प्रकार रहेगा:
- सहायक शिक्षक: 15,600-39,100 + 5400 ग्रेड पे (एल-11) 56,100-1,77,500
- शिक्षक (यूडीटी): 15,600-39,100 + 7600 ग्रेड पे (एल-14) 79,900-2,11,700
- प्राथमिक शिक्षक (खेल, गायन, वादन, नृत्य, विज्ञान, आईटी): 15,600-39,100 + 5400 ग्रेड पे (एल-11) 56,100-1,77,500
- माध्यमिक शिक्षक (खेल, गायन, वादन): 15,600-39,100 + 7600 ग्रेड पे (एल-14) 79,900-2,11,700
खत्री ने बताया कि संबंधित जानकारी 15 अप्रैल 2026 तक आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल को भेजी जाएगी। इसमें पिछले पांच वर्षों की गोपनीय चरित्रावली का मतांकन भी शामिल होगा और सभी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भेजी जाएगी।













