अपराध
12 May, 2026

शासकीय राशि गबन मामले में पूर्व सरपंच-सचिव पर गिरफ्तारी के आदेश

रीवा की ग्राम पंचायत जोगिंनहाई में शासकीय राशि के गबन और अनियमितताओं के मामले में पूर्व सरपंच और सचिव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

रीवा 12 मई

रीवा जिले की जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जोगिंनहाई में शासकीय राशि के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में जिला पंचायत प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने पूर्व सरपंच औसरी कोल तथा तत्कालीन सचिव धीरज सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं।

जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत जोगिंनहाई में विकास कार्यों के लिए स्वीकृत शासकीय राशि के गबन और अनियमितताओं की जांच कराई गई थी। जांच में दोनों को दोषी पाया गया, जिसके बाद उनके विरुद्ध वसूली की राशि निर्धारित की गई और राशि जमा करने के लिए समय भी प्रदान किया गया।

इसके बावजूद पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के अंतर्गत चल रही वसूली प्रक्रिया में निर्धारित राशि जमा नहीं की गई। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए जिला पंचायत सीईओ ने धारा 92(2) के तहत दोनों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।

जिला पंचायत कार्यालय की ओर से रायपुर कर्चुलियान थाना प्रभारी को पत्र भेजकर निर्देश दिए गए हैं कि दोनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और राशि जमा नहीं करने की स्थिति में उन्हें केंद्रीय जेल रीवा भेजा जाए।

सीईओ मेहताब सिंह गुर्जर ने स्पष्ट किया है कि शासकीय धन के दुरुपयोग के मामलों में किसी भी जनप्रतिनिधि या कर्मचारी को छूट नहीं दी जाएगी तथा पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर सख्त नियंत्रण प्रशासन की प्राथमिकता है।

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