कोलकाता, 13 मई।
पश्चिम बंगाल सरकार ने परिवहन व्यवस्था को लेकर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए राज्यभर में अवैध रूप से संचालित टोल प्लाजा और वसूली केंद्रों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया है। यह निर्देश नए मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल के कार्यालय की ओर से मंगलवार रात जारी किया गया।
राज्य के सभी जिलाधिकारियों को भेजे गए इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन स्थानों पर अवैध टोलगेट, ड्रॉपगेट, बैरिकेड या अन्य प्रकार की अनधिकृत वसूली गतिविधियां संचालित हो रही हैं, उन्हें तुरंत हटाया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि भविष्य में इस तरह के अवैध केंद्र दोबारा स्थापित न हो सकें।
सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में अवैध टोलगेट के माध्यम से यात्रियों या वाहन चालकों से किसी प्रकार की धनराशि की वसूली नहीं की जाए।
इसके अलावा राज्य में मौजूद सभी वैध टोल प्लाजा की विस्तृत जानकारी भी मांगी गई है, जिसमें उनके संचालन, प्रबंधन और टेंडर की अवधि से संबंधित विवरण शामिल हैं।
मुख्य सचिव कार्यालय ने जिलाधिकारियों से अधिकृत वसूली केंद्रों की पूरी सूची भी निर्धारित समय में प्रस्तुत करने को कहा है और 15 मई, शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक विस्तृत रिपोर्ट जमा करने का निर्देश जारी किया गया है।






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