कोलकाता, 12 मई।
पश्चिम बंगाल सरकार के विद्यालय शिक्षा विभाग ने अपने नियंत्रण में आने वाले विभिन्न बोर्डों, संस्थानों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में नामित अध्यक्षों, निदेशकों और सदस्यों के कार्यकाल समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में मंगलवार को विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया गया।
विद्यालय शिक्षा विभाग के विशेष सचिव द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि गृह एवं पर्वतीय कार्य विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आदेश में कहा गया है कि विभिन्न बोर्डों, संगठनों और गैर-वैधानिक निकायों में नियुक्त अध्यक्षों, निदेशकों और सदस्यों के कार्यकाल को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की प्रक्रिया पूरी की जाए।
इसके साथ ही विभागीय नियंत्रण में आने वाले कार्यालयों में 60 वर्ष की निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु के बाद दिए गए पुनर्नियोजन अथवा सेवा विस्तार को भी समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों और संस्थानों को निर्देशित किया है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर शीघ्र अनुपालन रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराई जाए, ताकि उसे आगे गृह एवं पर्वतीय कार्य विभाग को भेजा जा सके।







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