हिमाचल प्रदेश
07 May, 2026

मादक पदार्थ मामले में शिमला अदालत का सख्त रुख, आरोपी को दो माह की सजा

शिमला में एनडीपीएस मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए दो माह के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

शिमला, 07 मई।

राजधानी शिमला में मादक पदार्थ से जुड़े एक प्रकरण में अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए दो माह के कठोर कारावास के साथ पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2019 में पुलिस थाना सदर शिमला में दर्ज किया गया था।

जानकारी के अनुसार 9 नवंबर 2019 को थाना सदर शिमला की पुलिस टीम रविंद्रा कार्ट रोड स्थित सब्जी मंडी के समीप गश्त और चेकिंग अभियान पर थी। इसी दौरान पुलिस ने मनोज कुमार शर्मा नामक व्यक्ति को पकड़ा, जिसके पास से लगभग एक ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। आरोपी मूल रूप से हरियाणा के अंबाला जिले के बलदेव नगर का निवासी है और उस समय शिमला के कॉमली बैंक क्षेत्र में रह रहा था।

मामले में पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की थी। जांच के दौरान आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर अदालत में प्रस्तुत किए गए।

सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी-5) शिमला की अदालत ने 5 मई 2026 को आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे दो माह के कठोर कारावास की सजा के साथ पांच हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।

एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने कहा कि प्रभावी जांच और मजबूत पैरवी के चलते आरोपी को सजा दिलाना संभव हो सका है। उन्होंने यह भी कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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