न्यायपालिका
08 May, 2026

रामपुर एनडीपीएस केस में आरोपी को झटका, जमानत याचिका खारिज

शिमला जिले के रामपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज चिट्टा मामले में गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी, जिससे उसे फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है।

शिमला, 08 मई।

शिमला जिले में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में रामपुर क्षेत्र में चिट्टा के साथ पकड़े गए एक आरोपी को अदालत से कोई राहत नहीं मिल सकी है, क्योंकि उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।

जिला पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार थाना रामपुर में 19 नवंबर 2025 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने 27 वर्षीय गुलशन पुत्र चमन लाल, निवासी गांव निरसू, डाकघर दत्तनगर, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से 14 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था।

बताया गया है कि आरोपी 19 नवंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है। इसी दौरान उसके द्वारा विशेष न्यायाधीश-द्वितीय, किन्नौर मंडल की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान थाना रामपुर पुलिस ने मामले की गंभीरता, बरामद मादक पदार्थ की मात्रा तथा जांच में सामने आए साक्ष्यों को विस्तार से अदालत के समक्ष रखा। पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है और जांच में महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं।

अभियोजन पक्ष की दलीलों और पुलिस द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से सहमत होते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद आरोपी को राहत नहीं मिल सकी और उसे फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा।

शिमला के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने कहा कि जिले में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में मजबूत जांच और प्रभावी पैरवी की जा रही है, ताकि नशा तस्करी में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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