न्यायपालिका
12 May, 2026

चाकुलिया अपहरण व दुष्कर्म मामले में तीन दोषियों को 20-20 वर्ष की कठोर सजा

चाकुलिया अपहरण एवं सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत ने तीन दोषियों को 20-20 वर्ष की कठोर सजा और जुर्माना सुनाते हुए दोष सिद्ध होने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने पर संतोष व्यक्त किया।

पूर्वी सिंहभूम, 12 मई।

चाकुलिया अपहरण एवं सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण में मंगलवार को अदालत ने सख्त फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपितों को लंबी अवधि के कारावास की सजा दी है। एडीजे-1 की अदालत ने महेश्वर महतो, सूजन टुडू और अजय मुर्मू को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

न्यायालय ने तीनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। निर्णय के बाद पीड़िता के परिजनों ने संतोष जताते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था पर उनका भरोसा कायम रहा और अंततः दोषियों को उनके कृत्य की सजा मिली।

यह मामला 8 मई 2023 का है, जब पीड़िता अपनी सहेली के साथ चाकुलिया में आयोजित मेले से लौट रही थी। उसी दौरान वह एक निर्माणाधीन भवन के पास बैठी थी, तभी बाइक से पहुंचे तीनों आरोपितों ने वारदात को अंजाम दिया।

आरोपितों ने पहले पीड़िता की सहेली को धमकाकर वहां से भगा दिया और इसके बाद युवती का अपहरण कर नदी किनारे ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों उसे गांव के बाहर छोड़कर फरार हो गए थे।

अगले दिन पीड़िता की शिकायत पर चाकुलिया थाने में मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया।

कोर्ट ने पूर्व में ही 5 मई को तीनों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद मंगलवार को सजा का ऐलान किया गया।

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