भोपाल, 17 जुलाई।
नगर निगम भोपाल की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान निगम अमले के साथ कथित मारपीट, धक्का-मुक्की और जान से मारने की धमकी देने के मामले में शाहपुरा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार शुक्रवार को नगर निगम की टीम जोन क्रमांक-13 के वार्ड-52 स्थित बावड़िया कलां में शासकीय नाले पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण, टीनशेड, छप्पर और गुमठियों को हटाने की कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने कथित रूप से शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाते हुए निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते के साथ गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और मारपीट की तथा कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी।
घटना की सूचना मिलने पर अतिक्रमण अधिकारी शैलेन्द्र सिंह भदौरिया ने पुलिस को मौके पर बुलाया। इसके बाद उनकी शिकायत पर रामपाल और उसके अन्य साथियों के विरुद्ध शाहपुरा थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया।
पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 296(बी), 221, 132, 324(4), 351(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।
नगर निगम ने कहा है कि आम नागरिकों को सुगम आवागमन और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अतिक्रमण विरोधी अभियान आगे भी जारी रहेगा। साथ ही शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।














