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17 Jul, 2026

विधानसभा सत्र के दौरान भोपाल में धारा-163 लागू

मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 20 से 24 जुलाई तक भोपाल में धारा-163 लागू रहेगी और विधानसभा क्षेत्र के आसपास कई गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

भोपाल, 17 जुलाई।

मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए राजधानी भोपाल में 20 से 24 जुलाई तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 के तहत विधानसभा और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश प्रतिदिन सुबह छह बजे से रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।

आदेश के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्रों में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने, धरना-प्रदर्शन, रैली, पुतला दहन और आम सभा आयोजित करने पर रोक रहेगी। बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति को लाठी, डंडा, भाला, चाकू, पत्थर, आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार लेकर सार्वजनिक स्थानों पर चलने की अनुमति नहीं होगी।

सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर विधानसभा परिसर से पांच किलोमीटर की परिधि में ट्रक, डंपर, ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित भारी और धीमी गति वाले वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि यातायात सुचारु बना रहे और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो।

यह प्रतिबंध रोशनपुरा, राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, नवीन विधानसभा, बोर्ड ऑफिस चौराहा, 74 बंगला, पत्रकार भवन, वल्लभ भवन, विंध्याचल भवन, सतपुड़ा भवन, अरेरा एक्सचेंज, ओम नगर, जहांगीराबाद, एमपी नगर तथा विधानसभा से जुड़े प्रमुख मार्गों पर लागू रहेगा।

हालांकि विवाह समारोह, बारात और शवयात्रा को इस आदेश से छूट दी गई है। ड्यूटी पर तैनात शासकीय अधिकारी और कर्मचारी भी प्रतिबंध के दायरे से बाहर रहेंगे। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा-223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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