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सरकार व नीतियाँ
30 Jul, 2026

हरियाणा एनसीआर में बिना पीयूसी नहीं मिलेगा ईंधन, 1 अक्टूबर से नया नियम

हरियाणा एनसीआर में एक अक्टूबर से वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा, जिसके लिए पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरों से वाहनों की जांच की जाएगी।

हरियाणा, 30 जुलाई।

हरियाणा एनसीआर में वाहन चालकों के लिए एक अक्टूबर से नया नियम लागू होने जा रहा है। इसके तहत वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) के बिना पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। राज्य सरकार यह व्यवस्था प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक के माध्यम से लागू करने जा रही है।

नो पीयूसी, नो फ्यूल नियम को प्रभावी बनाने के लिए सरकार एएनपीआर कैमरों की मदद लेगी। हरियाणा एनसीआर के सभी 2,780 ईंधन केंद्रों पर 30 सितंबर तक स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली लगाने की योजना है।

सरकार ने इस तकनीक को लगाने का काम अगस्त से शुरू करने का लक्ष्य रखा है। अधिकारियों के अनुसार, पहले चरण में अगस्त महीने के दौरान फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत सहित अन्य क्षेत्रों के 775 पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर प्रणाली स्थापित की जाएगी। इसके बाद सितंबर में बाकी पेट्रोल पंपों को भी इस व्यवस्था से जोड़ दिया जाएगा।

नई तकनीक के तहत वाहन के पेट्रोल पंप पहुंचते ही कैमरा उसकी नंबर प्लेट को स्कैन करेगा। इसके बाद वाहन का पीयूसी प्रमाणपत्र सीधे केंद्र सरकार के वाहन डाटाबेस से जांचा जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया कुछ ही सेकंड में पूरी हो जाएगी।

यदि किसी वाहन का पीयूसी प्रमाणपत्र समाप्त हो चुका है या रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो स्वचालित प्रणाली उस वाहन को ईंधन देने की अनुमति नहीं देगी। इससे बिना प्रदूषण जांच वाले वाहनों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

प्रशासन के अनुसार यह नियम केवल वाहन चालकों को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि हवा की गुणवत्ता सुधारने और प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। इसके तहत पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और सभी व्यावसायिक वाहनों के लिए वैध पीयूसी प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा।

अधिकारियों ने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य वाहन मालिकों को समय पर पीयूसी नवीनीकरण के लिए प्रेरित करना है, ताकि अधिक उत्सर्जन करने वाले वाहनों की पहचान की जा सके और प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके।

पीयूसी प्रमाणपत्र यह सुनिश्चित करता है कि वाहन से निकलने वाला धुआं केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में तय सीमा के भीतर है। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार बिना पीयूसी वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब ईंधन उपलब्धता को पीयूसी से जोड़कर नियमों का पालन और सख्त किया जाएगा।

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