नई दिल्ली, 10 अप्रैल।
उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत प्रदान की है। हेट स्पीच मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सजा पर लगाई गई रोक को सर्वोच्च अदालत ने बरकरार रखा है, जिससे उनकी विधानसभा सदस्यता बनी रहेगी।
इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी पर संकट उत्पन्न हो गया था। इसके खिलाफ उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर की, जहां से उन्हें राहत मिलते हुए सजा पर रोक लगा दी गई थी।
उच्च न्यायालय के इस निर्णय को उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। सरकार ने दलील दी थी कि उच्च न्यायालय का आदेश गलत है और सजा पर लगी रोक को हटाया जाना चाहिए, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने फिलहाल उस रोक को कायम रखा है।


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