न्यायपालिका
10 Apr, 2026

तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला, पवन खेड़ा को सात दिन की जमानत

तेलंगाना हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा को असम मामले में एक सप्ताह की ट्रांजिट जमानत दी। अदालत ने असम जाकर नियमित जमानत याचिका दायर करने की अनुमति प्रदान की।

हैदराबाद, 10 अप्रैल।

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने असम के मुख्यमंत्री की पत्नी से जुड़े कथित टिप्पणी मामले में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को बड़ी राहत देते हुए एक सप्ताह की अग्रिम (ट्रांजिट) जमानत प्रदान की है। यह राहत असम पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में संभावित गिरफ्तारी से बचाव के लिए दी गई है।

न्यायालय की जस्टिस के. सुजाना की पीठ ने पवन खेड़ा को सात दिनों की अंतरिम सुरक्षा प्रदान की, ताकि वे असम जाकर वहां की अदालत में नियमित अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकें। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा की शिकायत पर दर्ज एफआईआर से जुड़ा है।

विवाद की शुरुआत 5 अप्रैल को पवन खेड़ा की प्रेस वार्ता से हुई, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के परिवार से संबंधित कुछ आरोप लगाए थे। इसके बाद असम पुलिस ने उनके खिलाफ मानहानि, धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक धमकी और आपराधिक साजिश सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया।

एफआईआर दर्ज होने के बाद 7 अप्रैल को असम पुलिस की टीम नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंची, लेकिन वे वहां नहीं मिले।

सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि यह मामला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और एक प्रेस बयान पर इतनी गंभीर धाराएं लगाना अनुचित है।

वहीं असम के महाधिवक्ता ने याचिका की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि मामला असम में दर्ज है और याचिकाकर्ता दिल्ली के निवासी हैं, इसलिए तेलंगाना उच्च न्यायालय के पास इस पर अधिकार क्षेत्र नहीं बनता। हालांकि अदालत ने कानूनी प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए उन्हें अस्थायी ट्रांजिट राहत प्रदान कर दी।

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