न्यायपालिका
10 Apr, 2026

पूर्व विधायकों की पेंशन पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, एक माह में भुगतान अनिवार्य

हिमाचल हाईकोर्ट ने पूर्व विधायकों की पेंशन जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने एक माह में भुगतान और देरी पर 6 प्रतिशत ब्याज का निर्देश दिया।

शिमला, 10 अप्रैल।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व विधायकों की पेंशन से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए विधानसभा सचिव को निर्देश दिया है कि पात्र पूर्व विधायकों को उनकी देय पेंशन और बकाया राशि एक माह के भीतर जारी की जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित समय में भुगतान न होने पर बकाया राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।

सुनवाई के दौरान विधानसभा सचिव की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024 में लाया गया संशोधन विधेयक वापस ले लिया गया है। इसके बाद एक नया संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसमें प्रावधान किया गया है कि 14वीं विधानसभा या उसके बाद निर्वाचित होकर दल-बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले विधायकों को पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। यह नया प्रावधान केवल भविष्य के मामलों पर लागू होगा।

अदालत को यह भी सूचित किया गया कि पेंशन की मांग करने वाले पूर्व विधायक 12वीं और 13वीं विधानसभा से संबंधित रहे हैं, इसलिए वे नए संशोधन के दायरे में नहीं आते और उन्हें अपने पिछले कार्यकाल की पेंशन का अधिकार प्राप्त रहेगा। साथ ही यह भी बताया गया कि संशोधित विधेयक अभी राज्यपाल की मंजूरी के लिए लंबित है।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिव को निर्देश दिया कि संबंधित पूर्व विधायकों को एक माह के भीतर पेंशन और बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि भविष्य की नियमित पेंशन भी समय पर जारी की जाए और देरी की स्थिति में 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।

इस आदेश के साथ अदालत ने मामले से जुड़े सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया।

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