रांची, 07 मई।
मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की विदेश यात्रा अनुमति से जुड़ी याचिका पर पीएमएलए अदालत में गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में अदालत ने पूजा सिंघल को सिंगापुर जाने की अनुमति प्रदान की थी, जबकि अभिषेक झा ने अपनी बेटी के इलाज के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति की मांग करते हुए याचिका दायर की है।
इस मामले की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह के अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की थी।
छापेमारी में सुमन कुमार सिंह के ठिकाने से 19.31 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए थे, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया गया था।
पूजा सिंघल 28 महीने तक जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा हुई थीं, वहीं अभिषेक झा से भी इस मामले में पूछताछ की गई थी और वह चार्जशीटेड आरोपित के रूप में नामजद हैं।



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