उत्तराखंड
08 Jun, 2026

भू-कानून का उल्लंघन करने पर प्रशासन का कड़ा एक्शन, 27.5 नाली भूमि सरकार में निहित

पौड़ी गढ़वाल प्रशासन ने भू-कानून के उल्लंघन के मामले में धुमाकोट में लगभग 27.5 नाली भूमि को राज्य सरकार में निहित कर उस पर कब्ज़ा कर लिया है।

पौड़ी, 08 जून।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देशों के बाद जनपद पौड़ी गढ़वाल में भू-कानून के उल्लंघन के विरुद्ध जिला प्रशासन की मुहिम तेज हो गई है। इसी क्रम में धुमाकोट तहसील के ग्राम ल्वींठा मल्ला में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने लगभग 27.5 नाली भूमि को अपने कब्जे में लेकर उसे राज्य सरकार के नाम निहित कर दिया है।

धुमाकोट के उपजिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई तब की गई जब जांच में यह पाया गया कि बाहरी व्यक्तियों ने निर्धारित सीमा से अधिक भूमि क्रय की थी। राजस्व अभिलेखों की गहन जांच और जिलाधिकारी न्यायालय में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशासन ने यह निर्णय लिया। इसके अनुपालन में राजस्व विभाग की टीम ने संबंधित भूमि पर भौतिक रूप से कब्ज़ा प्राप्त कर लिया है।

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिले की सभी तहसीलों को भू-कानून के पालन के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिस उद्देश्य के लिए भूमि खरीदी या स्वीकृत की गई है, उसका उपयोग उसी प्रयोजन में सुनिश्चित हो। उन्होंने यह चेतावनी दी है कि स्वीकृत शर्तों के विपरीत भूमि का उपयोग, अवैध खरीद-फरोख्त या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के किसी भी मामले में प्रशासन कतई नरमी नहीं बरतेगा।

जिलाधिकारी ने जोर देकर कहा कि जनपद में भू-कानूनों को सख्ती से लागू किया जाएगा और नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध त्वरित विधिक कार्रवाई जारी रहेगी। इस अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन नियमित समीक्षा कर रहा है ताकि समयबद्ध तरीके से राजस्व वादों का निस्तारण किया जा सके।

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