नई दिल्ली, 8 जुलाई।
केंद्र सरकार ने फार्मा सेक्टर के लिए एक अहम फैसला लेते हुए नवी मुंबई एयरपोर्ट को दवाइयों के आयात के लिए अधिकृत कर दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 के नियम 43ए में आवश्यक बदलाव करते हुए इसे एक नया प्रवेश बिंदु घोषित किया है। इस नई व्यवस्था के बाद अब देश में दवाओं के आयात के लिए कुल 42 मार्ग सक्रिय हो गए हैं।
मंत्रालय के अनुसार, यह कदम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद उठाया गया है। इससे दवा आपूर्ति की आपूर्ति शृंखला और अधिक मजबूत होगी। साथ ही, फार्मा उत्पादों के आयात में तेजी आने से कारोबारियों को सुगमता मिलेगी और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का दायरा भी बढ़ेगा।
इस निर्णय से आयातकों को अब एक अतिरिक्त और सुगम विकल्प प्राप्त हो सकेगा, जिससे समय की बचत के साथ व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से स्वास्थ्य क्षेत्र में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में विशेष मदद मिलेगी।





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