अपराध
08 Jul, 2026

अनूपपुर में 599 किलो गांजा तस्करी आरोपी की जमानत निरस्त

अनूपपुर अदालत ने ट्रक में 599 किलो गांजा छिपाकर ले जाने वाले आरोपी धनंजय सिंह पटेल की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

अनूपपुर, 08 जुलाई।

मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अवैध रूप से गांजा परिवहन के मामले में न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पटेल की अदालत ने ट्रक में छिपाकर करीब 599 किलो गांजा ले जाने के आरोपी धनंजय सिंह पटेल की जमानत खारिज कर दी। आरोपी वर्तमान में केंद्रीय जेल जबलपुर में बंद है।

अभियोजन के अनुसार, 25 दिसंबर 2025 को एसटीएफ भोपाल इकाई जबलपुर को सूचना मिली थी कि ट्रक क्रमांक जेएच 02 बीएल 7103 में ओडिशा के संभल से मैहर की ओर भारी मात्रा में अवैध गांजा ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने अनूपपुर जिले के जैतहरी थाना क्षेत्र के जंगल मार्ग में ट्रक को रोककर जांच की।

जांच के दौरान ट्रक से 599 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने मामले में धनंजय सिंह पटेल निवासी दीनापुर, जिला सतना और अंकित विश्वकर्मा निवासी कामर्दी, जिला सीधी को गिरफ्तार किया था।

पुलिस के मुताबिक, गांजे को ट्रक के चालक केबिन के पीछे करीब तीन फीट जगह में छिपाकर रखा गया था। इसे लोहे की प्लेट लगाकर इस तरह पैक किया गया था कि सामान्य जांच में आसानी से पता नहीं चल सके। तलाशी के दौरान वहां से गांजे के 94 पैकेट बरामद किए गए।

मामले में आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। इसके बाद आरोपियों की ओर से प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी धनंजय सिंह पटेल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने आरोपी को राहत देने से इनकार करते हुए जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

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