शिमला, 08 जुलाई।
हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू में चिट्टा तस्करी के मामले में पुलिस ने आरोपी को अदालत के आदेश के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी को पहले एक मामले में नोटिस पर रिहा किया गया था, लेकिन चार दिन बाद ही वह दोबारा चिट्टा के साथ पकड़ा गया। लगातार दो मामलों में संलिप्तता और नोटिस की शर्तों का उल्लंघन करने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की।
पुलिस के मुताबिक, 17 फरवरी 2026 को रोहड़ू पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कमल चौहान (31), निवासी रोहड़ू, जिला शिमला के पास से करीब 2 ग्राम हेरोइन (चिट्टा), इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन और 7,800 रुपये नकद बरामद किए थे। इस मामले में पुलिस थाना रोहड़ू में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 61 और 85 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। उस समय आरोपी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 35(3) के तहत नोटिस देकर छोड़ दिया गया था।
पुलिस ने बताया कि इसके चार दिन बाद 21 फरवरी 2026 को पुलिस थाना चिड़गांव की टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान कमल चौहान के कब्जे से करीब 4.5 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की गई। इस मामले में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत दूसरा प्रकरण दर्ज किया गया।
पुलिस जांच में आरोपी के लगातार दो एनडीपीएस मामलों में शामिल होने की बात सामने आई। इसके अलावा उसने बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत जारी नोटिस की शर्तों का भी उल्लंघन किया। इसके बाद पुलिस ने अदालत से गिरफ्तारी के लिए आवश्यक आदेश प्राप्त किए।
अदालत के आदेश के बाद रोहड़ू पुलिस ने 7 जुलाई को कमल चौहान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी को नियमानुसार अदालत में पेश किया जाएगा और मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।
एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि जिले में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है और ऐसे मामलों में कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है।
















