दमोह, 10 अप्रैल 2026।
जिला न्यायालय दमोह ने आंगनवाड़ी सहायिका पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला करने के मामले में आरोपी पति को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्नेहा सिंह की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी को 6 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
प्रकरण के अनुसार ग्राम सेहरी, थाना तेंदूखेड़ा निवासी 41 वर्षीय लक्ष्मण गौंड को भारतीय न्याय संहिता की धारा 118(2) के तहत दोषी ठहराया गया। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर यह निर्णय सुनाया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक घटना 6 फरवरी 2025 की रात की है, जब आरोपी ने अपनी पत्नी से अन्य स्थान पर साथ चलने के लिए कहा। पत्नी ने नौकरी का हवाला देकर मना किया तो आरोपी ने विवाद करते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर उसने घर में रखी कुल्हाड़ी से पत्नी पर हमला कर दिया।
हमले में महिला के चेहरे के बाएं हिस्से, आंख और कान के पास गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और किसी तरह उसे बचाया। घटना के बाद आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गया। घायल महिला को पहले तेंदूखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल दमोह रेफर किया गया।
चिकित्सीय जांच में पीड़िता को गंभीर चोटों के साथ फ्रैक्चर की पुष्टि हुई, जिसके आधार पर मामले में धाराएं बढ़ाई गईं। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर उसका बयान दर्ज किया और उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी जब्त की।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।









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